August 17, 2026

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास!

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ओम जायसवाल बलौदाबाजार

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के तहत थाना हथबंद पुलिस को न्यायिक स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग बालिका का अपहरण कर, उसके सांथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय अपर सत्र न्यायालय, भाटापारा (पीठासीन अधिकारी: श्री सतीश कुमार जायसवाल) द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

पुरा मामला इस प्रकार  से है दिनांक 29.03.2024 को थाना हथबंद क्षेत्रांतर्गत ग्राम से 15 वर्ष 07 माह की नाबालिग बालिका अचानक लापता हो गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हथबंद में अपराध क्रमांक 72/2024 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। दिनांक 02.04.2024 को अपहृता/पीड़िता को सकुशल दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसमें पीड़िता ने आरोपी सुरेन्द्र जांगड़े उर्फ रेन्चो द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसके सांथ दुष्कर्म होने की बात बताई, जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(n), 376(3) भादवि तथा 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।